यूपी रेरा की घर खरीदारों के लिए सख्त चेतावनी: सिर्फ तय बैंक खाते में ही जमा करें प्रॉपर्टी का पैसा
उत्तर प्रदेश रेरा ने घर खरीदारों से अपील की है कि फ्लैट या प्लॉट का भुगतान केवल परियोजना के निर्धारित कलेक्शन अकाउंट में ही करें और पोर्टल से पुष्टि अवश्य करें।
रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने और आम नागरिकों की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। प्राधिकरण ने संपत्ति खरीदने वाले सभी लोगों से अपील की है कि वे अपनी किसी भी किस्त, बुकिंग राशि या अन्य बकाये का भुगतान केवल संबंधित निर्माण परियोजना के लिए तय किए गए आधिकारिक बैंक खाते में ही करें। ऐसा करने से वित्तीय धोखाधड़ी से बचा जा सकता है और पैसे सुरक्षित रहते हैं।
प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट किया गया है कि संपत्ति खरीदने से पहले खरीदारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे जिस खाते में पैसे भेज रहे हैं, वह वैध है या नहीं। इसके लिए रेरा के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर संबंधित प्रोजेक्ट के कलेक्शन अकाउंट की पूरी जानकारी की जांच की जा सकती है। भुगतान करने से पहले ऑनलाइन ब्योरा मिला लेना भविष्य में किसी भी प्रकार के आर्थिक नुकसान से बचाने में मददगार साबित होगा।
यदि कोई डेवलपर या प्रमोटर खरीदार से निर्धारित बैंक खाते के अलावा किसी अन्य व्यक्तिगत या अलग खाते में रकम भेजने का दबाव बनाता है, तो इसकी तुरंत शिकायत की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्राधिकरण के पोर्टल पर एक विशेष लिंक भी दिया गया है, जहां जाकर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है या गलत खाते की जानकारी साझा कर सकता है।
रियल एस्टेट बाजार में अक्सर यह देखा गया है कि सही जानकारी के अभाव में लोग गलत खातों में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे बाद में कानूनी पचड़े खड़े हो जाते हैं। इन दिक्कतों से बचने के लिए जरूरी है कि हर लेनदेन पूरी सतर्कता के साथ किया जाए। प्राधिकरण का यह कदम ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और रियल एस्टेट कारोबार में अनुशासन लाने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास है।
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