प्रतापगढ़ न्यूज़: पत्नी के हत्या के आरोप में पति को सश्रम आजीवन कारावास।
प्रतापगढ़। जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए पति शचींद्र तिवारी उर्फ शचींद्र नाथ त्रिपाठी निवासी नया का पुरवा मेढावा थाना लालगंज को सश्रम आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। वादी मुकदमा सुरेश चन्द्र पाण्डेय निवासी बेलहा थाना लालगंज के अनुसार उसने अपनी बड़ी पुत्री पूनम की शादी शचींद्र नाथ त्रिपाठी निवासी मेंढ़ावा थाना लालगंज के साथ 12 वर्ष पूर्व की थी।
शादी के बाद से ही उसकी पुत्री को उसका पति मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देता था तथा दूसरी शादी करने की धमकी देता था। शचींद्र नाथ का अन्य महिलाओं से अवैध संबंध था जिसका विरोध उसकी पुत्री पूनम करती थी। घटना 14 अप्रैल 2020 को समय तीन बजे उसकी मोबाइल पर पूनम के घर से फोन आया कि उसकी पुत्री की हत्या हो गई है,जब वह अपने पुत्री के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी पुत्री को उसके पति ने धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी।
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अभियोजन की ओर से आठ गवाहों के माध्यम से 13 प्रदर्शो को साबित कराया गया। वादी मुकदमा के अनुसार जब वह मौके पर पहुंचा तो वहां पर लड़की का शव पड़ा मिला और मौके पर खून भी गिरा था। राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी क्रिमिनल योगेश शर्मा ने किया।
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