हरदोई आईएनए न्यूज़: ये लोग नहीं होंगे आवास योजना के पात्र- जिनकी 2.5 एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित भूमि हो।
हरदोई: जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि शासन के निर्देशों के आलोक में आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के सम्बन्ध में विगत दिवस ब्लॉक प्रमुखो व खण्ड विकास अधिकारियों के साथ बैठक की गयी है। पात्रों के चयन के लिए ग्राम पंचायतों में बैठकें करायी जाएंगी।
उन्होंने कहा कि अपात्रता की शर्तों के सम्बन्ध में लोगों को बताया जाये। ऐसे लोग अपात्र की श्रेणी में आएंगे जिनके पास मोटरयुक्त तीन पहिया/चौपहिया वाहन हो, मशीनरी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण हो, 50000 रूपये या उससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड हों।
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ऐसे परिवार भी अपात्र होंगे जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, जिनका गैर कृषि उद्यम सरकार के साथ पंजीकृत हो, परिवार का कोई सदस्य जो 15000 रूपये प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो। आयकर या व्यवसाय कर देने वाले परिवार भी अपात्र होंगे। ऐसे लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र नहीं होंगे जिनकी 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो अथवा 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो।
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