बलिया में बेटों की सुरक्षा पर बड़ा फैसला: दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना
बलिया की विशेष पॉक्सो अदालत ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
रिपोर्ट- सैय्यद आसिफ हुसैन जैदी
बलिया: सुखपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या आठ प्रथमकांत की अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार, पीड़िता ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी पिता विजय राम ने उसके साथ अनैतिक रूप से जबरन दुष्कर्म किया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित सुनवाई शुरू की। अभियोजन पक्ष के सहयोग और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने महज 46 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी कर ली। दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध सबूतों का गहन अवलोकन करने के बाद विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह कड़ी सजा सुनाई।
Also Click : Lucknow: यूपी में अवैध खनन पर योगी सरकार का डिजिटल प्रहार, 24x7 निगरानी से माफियाओं पर कसा शिकंजा
What's Your Reaction?




