Ballia : दहेज हत्या के अभियुक्त पति को सुनाई आजीवन कारावास तथा एक लाख ग्यारह हजार लगाई जुर्माना
अभियोजन के अनुसार बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के तिवारी गांव निवासी अखिलेश यादव की बहन की शादी हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार 15जून सन् 2019को दान दहेज के रूप में उपहा
जिला जज अनिल कुमार झा की अदालत ने 02साल 08माह 28दिन में सुनाई फैसला
Report- S.Asif Hussain Zaidi/Advocate T.N. Yadve
विधि संवाददाता बलिया : लगभग तीन वर्षों पूर्व विवाहिता को मोटर साइकिल एवं 2लाख रुपए की मांग को लेकर गला दबाकर नृशंस हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की न्यायालय ने अभियुक्त पति पर दोष सिद्ध करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तथा सभी धाराओं में कुल मिलाकर एक लाख ग्यारह हजार रुपए जुर्माने से दंडित की है तथा जिला जज की न्यायालय ने यह भी आदेश दी है कि जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त पति को अतिरिक्त तीन साल के कारावास भुगतना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि सुखपुरा थाना क्षेत्र के गुरवां गांव निवासी अभियुक्त अवधेश यादव पुत्र स्व.जयनारायण यादव को न्यायालय ने भादवि की धारा 498ए, 304बी, व 3/4डी पी एक्ट के तहत अभियोजन की ओर से संजीव कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के उपरांत जिला जज की न्यायालय ने फैसला सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के तिवारी गांव निवासी अखिलेश यादव की बहन की शादी हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार 15जून सन् 2019को दान दहेज के रूप में उपहार सहित अवधेश पुत्र जयनारायण गुरवां सुखपुरा में धूमधाम से संपन्न हुई थी विदाई के कुछ ही दिनों के उपरांत ससुराल वाले 2लाख रुपए एवं मोटर साइकिल की मांग और अधिक दहेज के रूप में करने लगे। और विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे।दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अंततोगत्वा 11दिसंबर 2022 को गला दबाकर उसकी इहलीला समाप्त कर दिए। वादी अखिलेश की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और विवेचना पूरी करते हुए विवेचक तत्कालीन सी ओ ने 10मार्च 23 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। जिसका संज्ञान न्यायालय ने उसी दिन ले लिया। इसके बाद 1जून 23 को अभियुक्त का आरोप बना फिर गवाही प्रारंभ होकर न्यायालय ने मंगलवार को खुले कोर्ट में फैसला सुनाई है।
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