Ballia : किशोरी के अपहरण और गलत काम के दोषी को पच्चीस साल की कड़ी सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
मामले के अनुसार, यह घटना पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में सुबह के समय हुई थी। पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी जब स्कूल जाती थी, तो आरोपी उसका पीछा करता था। घटना वाले दिन वह किशोरी को
Report- Advocate T.N.Yadve/ S.Asif Hussain Zaidi
बलिया की विशेष पाक्सो अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए किशोरी के अपहरण और उसके साथ गलत काम करने के दोषी को पच्चीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोप तय होने के मात्र ढाई महीने के भीतर यह फैसला सुनाया। अदालत ने पकड़ी गांव के रहने वाले दोषी सलमान उर्फ समादन पर पैंतीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि वह यह रकम जमा नहीं करता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
मामले के अनुसार, यह घटना पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में सुबह के समय हुई थी। पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी जब स्कूल जाती थी, तो आरोपी उसका पीछा करता था। घटना वाले दिन वह किशोरी को बहला-फुसलाकर बलिया रेलवे स्टेशन ले गया और उसे कोलकाता जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। उसने किशोरी से कहा कि वह अभी आ रहा है, लेकिन ट्रेन चल दी और लड़की अकेली ही झारखंड के देवघर पहुंच गई। वहां की पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए बलिया पुलिस से संपर्क किया और किशोरी को सुरक्षित घर पहुंचाया। पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील राकेश पांडे ने पीड़िता सहित पांच गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे कड़ी सजा से दंडित किया।
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