Deoband : गैंगस्टर एक्ट के दोषी को कोर्ट ने सुनाई दो साल की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा
यह मामला साल 2011 का है, जब देवबंद कोतवाली में तैनात तत्कालीन निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने शामली जिले के थानाभवन क्षेत्र के हिंड गांव निवासी कुर्बान के खिलाफ कार्रवाई की थी। आरोप था कि कुर्बान अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह (गैंग) चलाता था और
देवबंद में गैंगस्टर एक्ट के एक 15 साल पुराने मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के बाद अदालत ने आरोपी कुर्बान को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को दो साल के कड़े कारावास की सजा सुनाने के साथ ही पांच हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला साल 2011 का है, जब देवबंद कोतवाली में तैनात तत्कालीन निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने शामली जिले के थानाभवन क्षेत्र के हिंड गांव निवासी कुर्बान के खिलाफ कार्रवाई की थी। आरोप था कि कुर्बान अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह (गैंग) चलाता था और फिरौती वसूलने जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देकर आम जनता में डर और दहशत का माहौल पैदा करता था। इसी आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
सहारनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे-05) की अदालत में इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई। सरकारी वकील और पुलिस की प्रभावी पैरवी व गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने कुर्बान पर लगे आरोपों को सही पाया और उसे दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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