Sambhal: बिजली विभाग पर ‘करारा करंट- किसान को 2 लाख मुआवजा देने का आदेश, अफसरों की सैलरी से कटेगी रकम।
सम्भल में उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने बिजली विभाग को बड़ा झटका देते हुए विभागीय अफसरों की कार्यशैली पर सख्त रुख अपनाया
उवैस दानिश, सम्भल
सम्भल में उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने बिजली विभाग को बड़ा झटका देते हुए विभागीय अफसरों की कार्यशैली पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने XEN, SDO और JE को अपने वेतन से किसान को 2 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश सुनाया है।
पूरा मामला बहजोई थाना क्षेत्र के गांव कनैटा का है, जहां एक किसान ने वर्ष 2018 में ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए करीब साढ़े 9 हजार रुपये की इस्टीमेट राशि जमा की थी। आरोप है कि बिजली विभाग ने कनेक्शन देने में लगातार टालमटोल की और बाद में 68 हजार रुपये अतिरिक्त जमा करने की मांग कर दी। इस लापरवाही का खामियाजा किसान को अपनी फसल से चुकाना पड़ा। ट्यूबवेल कनेक्शन न मिलने के कारण पांच साल तक फसल सूखती रही, जिससे किसान को करीब 4 लाख रुपये का नुकसान हुआ। न्याय की उम्मीद में किसान ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया और फसल नुकसान की भरपाई की मांग की। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए संबंधित अधिकारियों को सीधे जिम्मेदार ठहराया और उनकी सैलरी से 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दे दिया। साथ ही आयोग ने यह विकल्प भी दिया है कि यदि विभाग ट्यूबवेल कनेक्शन देना चाहता है तो 68 हजार रुपये जमा कराकर 1 लाख 32 हजार रुपये अतिरिक्त किसान को भुगतान करे। इस फैसले के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब नजर इस बात पर है कि अधिकारी किसान को मुआवजा देते हैं या फिर फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देते हैं।
What's Your Reaction?









