Hardoi : पीड़िता के साथ गलत कार्य करने के दोषी को 20 साल की सजा

कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला मुकदमा संख्या 54/23 धारा 452/376AB भारतीय दंड संहिता तथा 5(M)/6

Nov 30, 2025 - 20:42
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Hardoi : पीड़िता के साथ गलत कार्य करने के दोषी को 20 साल की सजा
Hardoi : पीड़िता के साथ गलत कार्य करने के दोषी को 20 साल की सजा

हरदोई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने थाना मल्लावां क्षेत्र में दर्ज एक मामले में आरोपी मुकद्दर पुत्र हब्बू उर्फ हबीब को दोषी ठहराया। आरोपी पर पीड़िता के साथ गलत कार्य करने का आरोप था।

कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला मुकदमा संख्या 54/23 धारा 452/376AB भारतीय दंड संहिता तथा 5(M)/6 पॉक्सो एक्ट से जुड़ा था।

हरदोई पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई मजबूत जांच और अभियोजन की वजह से आरोपी को सजा हुई। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्णगोपाल त्रिपाठी और पैरोकार जीतू कुमार ने पैरवी की।

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