Hardoi: हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 12,500 रुपये का अर्थदंड
पुलिस के प्रभावी विवेचन और अभियोजन पक्ष की पैरवी के चलते हत्या के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए
हरदोई। पुलिस के प्रभावी विवेचन और अभियोजन पक्ष की पैरवी के चलते हत्या के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 12,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम बताई गई है।
पुलिस के अनुसार, थाना अरवल में वादी के पुत्र की हत्या के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 155/19, धारा 302/201 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में विवेचना पूरी करने के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
मामले की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर माननीय एडीजे-14/पॉक्सो एक्ट, हरदोई की अदालत ने सोमवार, 24 अगस्त 2026 को अभियुक्त बबलू पुत्र मौजीराम यादव, निवासी गदियामजर बारामऊ, थाना अरवल को आजीवन कारावास तथा 12,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के मुताबिक, मामले में अभियोजन अधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव, विवेचक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक भगवान स्वरूप वर्मा तथा पैरोकारी कार्य में आरवीर सिंह का सराहनीय योगदान रहा।
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