हरदोई में दुष्कर्म और अपहरण के दोषी को 10 साल की कठोर कैद, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना
हरदोई कोर्ट ने बेनीगंज क्षेत्र के बहुचर्चित मामले में दोषी सुनील को 10 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई कार्रवाई।
हरदोई। विशेष अदालत (पॉक्सो अधिनियम) ने एक बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के गंभीर मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है
मामला बेनीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पीड़ित पिता की तहरीर पर उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी
मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/अपर जिला जज-14 की अदालत में अभियोजन अधिकारी अमित कुमार शुक्ल और थाना बेनीगंज के पैरोकार आरक्षी अंकित सैनी ने प्रभावी कानूनी तर्क रखे और गवाहों के बयान दर्ज कराए
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