हरदोई में दुष्कर्म और अपहरण के दोषी को 10 साल की कठोर कैद, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

हरदोई कोर्ट ने बेनीगंज क्षेत्र के बहुचर्चित मामले में दोषी सुनील को 10 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई कार्रवाई।

By INA News Desk
Oct 6, 2026 - 21:38
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हरदोई में दुष्कर्म और अपहरण के दोषी को 10 साल की कठोर कैद, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

हरदोई। विशेष अदालत (पॉक्सो अधिनियम) ने एक बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के गंभीर मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सख्त फैसला राज्य में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की गुणवत्तापूर्ण जांच और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के आधार पर आया है।

मामला बेनीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पीड़ित पिता की तहरीर पर उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं सहित पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचक उपनिरीक्षक इरशाद अली ने प्रकरण से जुड़े सभी वैज्ञानिक व दस्तावेजी साक्ष्य जुटाकर अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/अपर जिला जज-14 की अदालत में अभियोजन अधिकारी अमित कुमार शुक्ल और थाना बेनीगंज के पैरोकार आरक्षी अंकित सैनी ने प्रभावी कानूनी तर्क रखे और गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें और पत्रावली पर मौजूद पुख्ता साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरांत अदालत ने कासिमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुतुआपुर निवासी सुनील पुत्र केदार को दोषी करार दिया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

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