Hardoi : दो जगह गणना प्रपत्र भरने पर होगी एक साल की जेल या जुर्माना- उप जिला निर्वाचन अधिकारी
कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मौजूदा मतदाता सूची-2025 में एक से ज्यादा बूथ या अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज है, उन्हें सिर्फ एक ही जगह गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण चल रहा है। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांट रहे हैं और भरे हुए प्रपत्र वापस ले रहे हैं। यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम मौजूदा मतदाता सूची-2025 में एक से ज्यादा बूथ या अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज है, उन्हें सिर्फ एक ही जगह गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को देना होगा।
यदि कोई मतदाता जानबूझकर दो या इससे ज्यादा जगहों पर गणना प्रपत्र भरकर जमा करता है और यह साबित हो जाता है, तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें एक साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है। इसके लिए मतदाता खुद जिम्मेदार होगा। मतदाताओं से अपील है कि वे सिर्फ अपने सही मतदेय स्थल पर ही गणना प्रपत्र भरें और बीएलओ को सौंपें।
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