Hardoi : जहरीली गैस कांड में 15 साल बाद इंसाफ, फैक्ट्री संचालक को 7 साल की जेल और भारी जुर्माना
अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि फैक्ट्री संचालक को गैस के खतरनाक होने की पूरी जानकारी थी, इसके बावजूद सुरक्षा के जरूरी इंतजाम नहीं किए गए। लापरवाही की वजह से न केवल लोगों की जान गई बल्कि
हरदोई के सण्डीला औद्योगिक क्षेत्र में हुए दर्दनाक जहरीली गैस रिसाव मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश कुसुम लता ने आरोपी अमित कुमार श्रीवास्तव उर्फ अमिताभ अस्थाना को दोषी करार देते हुए 7 साल की कठोर जेल और 7 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 2011 का है, जब अमित हेट्रोकेमिकल इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री से अचानक जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया था। इस भीषण हादसे ने इंद्राणी, भोला, श्रीराम गुप्ता, संदीप कुमार, प्रमोद कुमार शुक्ला और शैलेन्द्र कुमार सहित छह लोगों की जान ले ली थी। गैस की चपेट में आने से कई अन्य लोग भी गंभीर रूप से बीमार हो गए थे।
अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि फैक्ट्री संचालक को गैस के खतरनाक होने की पूरी जानकारी थी, इसके बावजूद सुरक्षा के जरूरी इंतजाम नहीं किए गए। लापरवाही की वजह से न केवल लोगों की जान गई बल्कि पूरा वातावरण भी प्रदूषित हो गया। अदालत ने आदेश दिया है कि मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा जाए, जो दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। फैसले के आते ही अब तक जमानत पर बाहर चल रहे दोषी को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। इस फैसले को औद्योगिक लापरवाही के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।
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