Hardoi News: धारदार हथियार से हमला करने के मामले में करीब साढ़े पांच साल बाद 4 वर्ष कारावास की सजा

रामादेवी पत्नी दिनेश कुमार निवासी गांव ककराखेड़ा थाना बिलग्राम हरदोई ने थाना बिलग्राम पर तहरीर देते हुए बताया था कि प्रेम सिंह पुत्र रामकिशुन निवासी गांव ककरा खेड़ा द्वारा रामादेवी के पति प....

Apr 4, 2025 - 22:02
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Hardoi News: धारदार हथियार से हमला करने के मामले में करीब साढ़े पांच साल बाद 4 वर्ष कारावास की सजा

By INA News Hardoi.

जिला कोर्ट ने धारदार हथियार से हमला करने के मामले में करीब साढ़े पांच साल बाद सुनवाई करते हुए 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 10 अक्टूबर 2019 को रामादेवी पत्नी दिनेश कुमार निवासी गांव ककराखेड़ा थाना बिलग्राम हरदोई ने थाना बिलग्राम पर तहरीर देते हुए बताया था कि प्रेम सिंह पुत्र रामकिशुन निवासी गांव ककरा खेड़ा द्वारा रामादेवी के पति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद शुक्रवार को आरोपी प्रेम सिंह को 4 वर्ष सश्रम कारावास सहित 40,000 रू. अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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