Hardoi News: करीब 4 वर्ष पूर्व महिला से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा
बीते 31 अगस्त 2021 को महिला द्वारा थाना कछौना पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त मान सिंह पुत्र सूबेदा...
By INA News Hardoi.
“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना कछौना पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 441 / 21 धारा 376/323/506 भादवि0 के अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बीते 31 अगस्त 2021 को महिला द्वारा थाना कछौना पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त मान सिंह पुत्र सूबेदार निवासी ग्राम हरदासपुर थाना कछौना जनपद हरदोई द्वारा महिला के साथ छेडछाड व मारपीट की गयी। इस संबंध में थाना कछौना पर 441 / 21 धारा 354/323/506 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
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इस अभियोग में स्थानीय पुलिस/मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप बीते शनिवार को न्यायालय ASJ/FTC(W) जनपद हरदोई द्वारा मु0अ0सं0 441/21 धारा 376/323/506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त मान सिंह पुत्र सूबेदार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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