Lucknow : 22 फरवरी को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का अभियान दिवस, मतदाता सूची अद्यतन के लिए बूथ स्तर पर दावे-आपत्तियां ली जाएंगी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दावे और आपत्तियां प्राप्त करने तथा नोटिस चरण में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 22 फरवरी 2026 (रविवार) को समस्त मतदेय स्थलों पर विशेष अभि

Feb 20, 2026 - 00:23
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Lucknow : 22 फरवरी को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का अभियान दिवस, मतदाता सूची अद्यतन के लिए बूथ स्तर पर दावे-आपत्तियां ली जाएंगी
Lucknow : 22 फरवरी को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का अभियान दिवस, मतदाता सूची अद्यतन के लिए बूथ स्तर पर दावे-आपत्तियां ली जाएंगी

  • जिला निर्वाचन अधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश
  • नागरिकों से नाम संशोधन व नए पंजीकरण के लिए अपील

लखनऊ : प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दावे और आपत्तियां प्राप्त करने तथा नोटिस चरण में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 22 फरवरी 2026 (रविवार) को समस्त मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दिन बूथ लेवल अधिकारी पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक संबंधित केंद्रों पर उपस्थित रहकर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा संबंधित अधिकारियों को अभियान की जानकारी देते हुए प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। विशेष अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है, जिससे अधिक से अधिक पात्र नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने  नागरिकों से भी अपील की कि वे अपने नाम, पते या अन्य विवरण में संशोधन अथवा नए नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान दिवस का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी वर्तमान में संबंधित मतदाताओं को नोटिस वितरित करने, तार्किक विसंगतियों के मामलों में मतदाताओं के घर पर सुनवाई करने तथा अर्ह मतदाताओं से फार्म-6 प्राप्त करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न हैं। इन गतिविधियों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए मतदाता सहायता केंद्रों पर पूर्वाह्न 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक की अनिवार्य उपस्थिति समाप्त की गई है।

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