Sultanpur : सुलतानपुर कोर्ट में राहुल गांधी मानहानि केस में नया मोड़, सीडी की आवाज का मिलान कराने की मांग
गुरुवार को मामले की सुनवाई थी। परिवादी के वकील संतोष पांडे ने नया प्रार्थनापत्र देकर मांग की कि सीडी में दर्ज आवाज का फोरेंसिक जांच से राहुल गांधी की आवाज से मिलान हो। उन
सुलतानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मुकदमे में नया विकास हुआ। अभियोजन पक्ष ने अदालत में एक सीडी दाखिल की, जिसमें मौजूद आवाज का राहुल गांधी से मिलान कराने की मांग की गई है। इस पर अब अदालत 23 मार्च को सुनवाई करेगी। यह मुकदमा भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दायर किया है। आरोप है कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी आधार पर सुलतानपुर की अदालत में मानहानि का मामला चल रहा है।
गुरुवार को मामले की सुनवाई थी। परिवादी के वकील संतोष पांडे ने नया प्रार्थनापत्र देकर मांग की कि सीडी में दर्ज आवाज का फोरेंसिक जांच से राहुल गांधी की आवाज से मिलान हो। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने बयान में कहा है कि सीडी में उनकी आवाज नहीं है, इसलिए सच्चाई जानने के लिए मिलान जरूरी है। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभियोजन का साक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है, ऐसे में अब नया आवेदन देने का कोई आधार नहीं है।
यह मामला पिछले पांच साल से अदालत में लंबित है। दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के पेश न होने पर वारंट जारी हुआ था। 20 फरवरी 2024 को उन्होंने आत्मसमर्पण किया और जमानत मिली। 26 जुलाई 2024 को अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें खुद को निर्दोष बताया और मामले को राजनीतिक साजिश कहा। वादी विजय कुमार मिश्रा और गवाह अनिल कुमार मिश्रा तथा रामचंदर दूबे के बयान और जिरह पूरी हो चुकी है। राहुल गांधी का आरोपित बयान भी दर्ज हुआ। बचाव पक्ष ने साक्ष्य नहीं दिए तो अंतिम बहस तय हुई थी, लेकिन नए प्रार्थनापत्र से मामला फिर लंबित हो गया।
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