UP Sweet Shop Use By Date Mandatory: यूपी में खुली मिठाइयों पर भी 'यूज बाय डेट' लिखना अनिवार्य, लागू होंगे नए नियम

उत्तर प्रदेश में अब खुली मिठाइयों पर भी 'यूज बाय डेट' प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं के हित में नए नियम लागू किए।

By INA News Desk
Oct 13, 2026 - 21:42
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UP Sweet Shop Use By Date Mandatory: यूपी में खुली मिठाइयों पर भी 'यूज बाय डेट' लिखना अनिवार्य, लागू होंगे नए नियम

यूपी में मिठाई की दुकानों के लिए नए नियम: खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी 'यूज बाय डेट', ग्राहकों को मिलेगी ताजगी की गारंटी

उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत अब काउंटर पर रखी खुली मिठाइयों पर भी उपयोग की अंतिम तिथि यानी 'यूज बाय डेट' लिखना अनिवार्य हो जाएगा। यह व्यवस्था त्यौहारों के मौसम में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की जा रही है, जिससे ग्राहकों को बासी या खराब मिठाइयां खरीदने से बचाया जा सके।

नियमों के अनुसार, केवल पैकेट बंद मिठाइयों ही नहीं, बल्कि दुकानों के डिस्प्ले ट्रे और काउंटर में रखी खुली मिठाइयों के आगे भी स्पष्ट रूप से अंतिम तिथि का टैग लगाना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रकार की मिठाइयों की शेल्फ लाइफ अलग-अलग होती है, इसलिए मिठाई विक्रेता सामग्री और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर खुद उपयोग अवधि तय करेंगे। उदाहरण के लिए खोये व छेने की मिठाइयों की उपयोग अवधि कम होती है, जबकि सूखे मेवों की मिठाइयां लंबे समय तक सही रहती हैं।

खाद्य कारोबारियों को अपनी तय की गई तारीख तक मिठाई की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से मिठाई बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को शुद्ध तथा ताजा उत्पाद चुनने का सीधा अधिकार मिलेगा।

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