Uttrakhand : बाजपुर के बिचपुरी में 64 बीघा भूमि सरकारी संपत्ति घोषित, अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी
बोर्ड में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस भूमि पर अनावश्यक हस्तक्षेप, अतिक्रमण या तोड़-फोड़ करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्र
ब्यूरो चीफ : आमिर हुसैन
तहसील बाजपुर के ग्राम बिचपुरी की खाता संख्या 17, खसरा संख्या 6/2, रकबा 4.047 हेक्टेयर यानी 64 बीघा भूमि को अतिरिक्त सीलिंग भूमि घोषित किया गया है। यह भूमि अब राज्य सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने एसडीएम डॉ. अमृता शर्मा और पुलिस क्षेत्राधिकारी विभव सैनी के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर सूचना बोर्ड लगा दिया है। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान द्वारा चस्पा किए गए बोर्ड में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 662 वर्ष 1995 और उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2037 वर्ष 200 के आदेशों के पालन में अपर जिलाधिकारी (विकास/राजस्व) ऊधम सिंह नगर द्वारा सीलिंग वाद संख्या 51/82 वर्ष 1974-15 में 21 नवंबर 2025 को पारित आदेश के तहत यह भूमि अतिरिक्त सीलिंग भूमि घोषित की गई है।
बोर्ड में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस भूमि पर अनावश्यक हस्तक्षेप, अतिक्रमण या तोड़-फोड़ करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसका पूरा जिम्मा संबंधित व्यक्ति या संस्था पर होगा। तहसीलदार बाजपुर ने भूमि पर कब्जा जमाए लोगों को 15 दिनों के अंदर अपना कब्जा हटाने का नोटिस दिया है। ऐसा न करने पर कब्जा बलपूर्वक हटाने की चेतावनी भी दी गई है। इस दौरान तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान, केलाखेड़ा थानाध्यक्ष डी.बी. सोलंकी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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