Varanasi : डेसीबल मीटर से दिन में तेज आवाज पर होगी सख्त कार्रवाई

भारत सरकार के ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज पर पूरी तरह रोक है। इस दौरान साउंड सिस्टम जब्त कर मुकदमा दर्ज किया

Dec 8, 2025 - 00:26
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Varanasi : डेसीबल मीटर से दिन में तेज आवाज पर होगी सख्त कार्रवाई
Varanasi : डेसीबल मीटर से दिन में तेज आवाज पर होगी सख्त कार्रवाई

वाराणसी। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए राष्ट्रीय संस्था सत्या फाउंडेशन के चार सदस्यों ने पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को ज्ञापन दिया। उन्होंने मांग की कि सभी थानों और चौकियों को डेसीबल मीटर उपलब्ध कराया जाए। आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया। संस्था के संस्थापक सचिव चेतन उपाध्याय ने कहा कि इससे उत्तर प्रदेश में वाराणसी पहला जिला बनेगा जहां सभी थानों पर यह उपकरण होंगे।

भारत सरकार के ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज पर पूरी तरह रोक है। इस दौरान साउंड सिस्टम जब्त कर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, बिना डेसीबल मीटर के। लेकिन दिन के समय भी डेसीबल की ऊपरी सीमा तय है। उल्लंघन से लोग परेशान होते हैं। तेज कंपन से घर की दीवारें गिर सकती हैं या हृदयाघात हो सकता है।

अभी दिन में शिकायत पर पुलिस मौके पर जाती है, लेकिन डेसीबल मीटर न होने से कानूनी कार्रवाई मुश्किल हो जाती है। मीटर मिलने से दिन में भी तेज आवाज पर तुरंत रोक लगेगी और सख्त कदम उठाए जा सकेंगे। आयुक्त ने कहा कि दोबारा शिकायत पर स्वत संज्ञान में मुकदमा होगा। उल्लंघन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक लाख रुपये जुर्माना या पांच साल जेल या दोनों हो सकती है।

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