समस्त नियोजक परिवाद समिति का गठन शीघ्र करायें - संजय कुमार निगम
Hardoi: जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने बताया है कि जनपद के सभी सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न
Hardoi: जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने बताया है कि जनपद के सभी सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 के धारा-04 के अन्तर्गत आने वाले सभी कार्यस्थल (समस्त शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय, निगम, संस्थान, निकाय, उपकम, परिषद, बोर्ड निजी प्रतिष्ठानों, डिग्री कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों/कॉलेज प्रशिक्षण केन्द्रो, गैर सरकारी चिकित्सालयों/ नर्सिंग होम/खेल संस्थान/स्पोर्ट स्टेडियम, खेल व प्रतिस्पर्धा स्थल आदि) जिसमें 10 या 10 से अधिक संख्या में कार्मिक कार्यरत है उनके कार्यालय नियोजक के लिखित आदेश द्वारा आन्तरिक परिवाद समिति का गठन कराया जाना अति आवश्यक है, जिसमें अध्यक्ष महिला अधिकारी/कार्मिक नियुक्त किया जाना है।
उपरोक्त समितियां अधिनियम-2013 की धारा-26 को संज्ञान में रखते हुये बनाया जाना आवश्यक है, जो भी उक्त अधिनियम में प्राविधानों का पालन नही करता है तो ऐसे सभी नियोक्ता के विरुद्ध शास्ति (पचास हजार रुपये तक का जुर्माना) अधिरोपित करने की व्यवस्था है जिन्होने अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-1 के अनुकम में आन्तरिक समिति का गठन नही किया है समस्त नियोजक उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कर आन्तरिक परिवाद समिति का गठन शीघ्र करवाते हुये, जिसकी सूचना कार्यालय-जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलेक्ट्रेट हरदोई में उपलब्ध कराने के साथ ही शी-बॉक्स पोर्टल https://shebox.wcd.gov.in पर Private Head office Registration पर जाकर अपने संस्थान की आतंरिक परिवाद समिति का विवरण अपलोड करें अधिक जानकारी के लिए कार्यालय-जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलेक्ट्रेट हरदोई से सम्पर्क किया जा सकता है।
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