Bajpur : कोतवाली पुलिस ने 23 जुआरियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा, मचा हड़कंप
कृषि उत्पादन मंडी के ग्राउंड में पुलिस फोर्स ने घेराबंदी कर 6 जुआरियों को मौके से पकड़ा।पुलिस की इस कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कोतवाल नरेश चौहान ने बताया ज्वारियों
ब्यूरो चीफ : आमिर हुसैन
बाजपुर। मुखबिर की सूचना मिलते ही कोतवाल नरेश चौहान द्वारा पुलिस फोर्स के साथ छापा मार कर 23 जुआरियों को ताश की गड्डियां के साथ मौके से पकड़ा गया।पुलिस अधिनियम के तहत जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। पुलिस की कार्यवाही से जुआरियों एवं सट्टा खेलने वालों में हड़कंभ मच गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा जुआरियों एवं सट्टा ऑनलाइन खेलने वालों के खिलाफ कानून बनते ही बाजपुर कोतवाल नरेश चौहान आए एक्शन में। कोतवाल नरेश चौहान ने पुलिस फोर्स को साथ लेकर शुगर फैक्ट्री के ग्राउंड में मौके पर पहुंच कर 17 जुआरियों को घेराबंदी कर दबोच लिया।
उसके बाद कृषि उत्पादन मंडी के ग्राउंड में पुलिस फोर्स ने घेराबंदी कर 6 जुआरियों को मौके से पकड़ा।पुलिस की इस कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कोतवाल नरेश चौहान ने बताया ज्वारियों एवं सत्ता एवं ऑनलाइन सट्टा खेलने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा यह सख्त कार्यवाही अभियान जारी रहेगा किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा पुलिस अधिनियम एक्ट के तहत जुआरियों पर मुकदमा पंजीकृत किया।पुलिस टीम में एसआई दीपक कौशिक,एसआई प्रहलाद सिंह, एसआई संदीप शर्मा, एसआई अशोक कांडपाल,एसआई देवेंद्र मरनाल,एसआई धीरेंद्र परिहार, एसआई जगदीश चंद्र तिवारी, एसआई भरत सिंह,एसआई दीपक जोशी, आदि थे।
- जुआरियों और सट्टेबाजों पर 5 वर्ष की कैद 5000 से 10 लाख का जुर्माना लगेगा
बाजपुर।उत्तराखंड सरकार ने जुआरियों और सट्टेबाजों पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत (जुआ) रोकथाम अधिनियम, 2026 को मंजूरी दी है। इस नए कानून में पुराने 1867 के कानून की जगह 3 महीने से 5 साल तक की कैद और 5,000 से 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ऑनलाइन जुआ और जुआ घर चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।
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