Ballia : दुष्कर्म के पांच दोषियों को अदालत ने सुनाई 25-25 साल की कड़ी सजा, जुर्माना भी लगाया-
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह पूरा मामला चितबड़ागांव थाने में साल 2022 में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। पुलिस ने नसरतपुर के रहने वाले मनोज, राकेश, पंकज, मंजीत और रोहित के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और स
Report- Syed Asif Hussain Zaidi
बलिया की एक विशेष अदालत ने लड़की को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पांचों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें पच्चीस-पच्चीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 24-24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि दोषी जुर्माने की यह रकम जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें एक-एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह पूरा मामला चितबड़ागांव थाने में साल 2022 में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। पुलिस ने नसरतपुर के रहने वाले मनोज, राकेश, पंकज, मंजीत और रोहित के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और सबूतों को देखने के बाद इन पांचों को पीड़िता के साथ अपराध करने का दोषी माना और कानून के तहत यह सख्त सजा सुनाई।
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