Hardoi News: जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में कोई लापरवाही नहीं होगी क्षम्य: जिलाधिकारी

जिलाधिकारी ने कहा कि जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के किसी भी आवेदक को अनावश्यक रूप से न दौड़ाया जाये। प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जारी किया जाये। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 196....

Feb 7, 2025 - 23:57
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Hardoi News: जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में कोई लापरवाही नहीं होगी क्षम्य: जिलाधिकारी

By INA News Hardoi.

जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी हरियावां विकास खण्ड के बिजगवां गाँव के एक व्यक्ति जिलाधिकारी के पास पहुँचे। उन्होंने बताया कि 18 दिसम्बर 2024 को उनके द्वारा बेटे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया था। सचिव द्वारा कई बार दौड़ाने के बाद भी अब तक प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। जिलाधिकारी ने तत्काल वर्चुअल माध्यम से सचिव से बात की और प्रमाण पत्र जारी न होने का कारण पूछा। सचिव की ओर से कोई संतोष जनक उत्तर न मिलने पर जिलाधिकारी ने तत्काल आवेदक के पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र जारी करते हुए खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि लापरवाही के लिए सम्बंधित सचिव की जवाबदेही तय की जाये।

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जिलाधिकारी ने कहा कि जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के किसी भी आवेदक को अनावश्यक रूप से न दौड़ाया जाये। प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जारी किया जाये। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। 21 दिन से अधिक व 1 वर्ष से कम अवधि के प्रकरणों में डीपीआरओ (ग्रामीण) या सीएमओ (शहरी) के सीआरएस पोर्टल पर भेजकर अनुमति तत्काल प्राप्त की जाये। एक वर्ष से अधिक पुराने जन्म व मृत्यु के मामले में उपजिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश को पोर्टल पर अपलोड कर तत्काल प्रमाण पत्र जारी किया जाये। किसी भी प्रकार से आवेदक को परेशान न किया जाये।

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