Food Safety Rules: हरदोई में मिठाई दुकानदारों के लिए बड़ा आदेश, 15 अक्टूबर से ‘यूज बाई डेट’ लिखना अनिवार्य

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुसार जिले में 15 अक्टूबर 2026 से सभी प्रकार की मिठाइयों

By INA News Desk
Sep 28, 2026 - 20:52
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Food Safety Rules: हरदोई में मिठाई दुकानदारों के लिए बड़ा आदेश, 15 अक्टूबर से ‘यूज बाई डेट’ लिखना अनिवार्य

हरदोई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुसार जिले में 15 अक्टूबर 2026 से सभी प्रकार की मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ (उपयोग की अंतिम तिथि) अंकित करना अनिवार्य होगा। यह नियम खुली और पैक्ड दोनों प्रकार की मिठाइयों पर लागू होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार अलग-अलग मिठाइयों की उपभोग अवधि अलग होती है। ऐसे में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए मिठाइयों पर उनकी अंतिम उपयोग तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया है।

हरदोई के सभी मिष्ठान विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि 15 अक्टूबर 2026 से पहले अपनी दुकानों की मिठाई की ट्रे और पैकेटों पर ‘यूज बाई डेट’ प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित नियम का पालन न करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि मिठाई खरीदते समय उसकी ‘यूज बाई डेट’ जरूर देखें और निर्धारित अवधि के भीतर ही मिठाई का सेवन करें।

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