Hathras : दुकान विवाद में झूठी प्राथमिकी का आरोप, न्यायालय ने प्रारंभिक जांच के आदेश दिए

आवेदन में कहा गया कि कुछ लोगों के साथ मिलकर देवर और पुत्र को थाने बुलवाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई कराई गई। साथ ही दिनदहाड़े दुकान का ताला तोड़ने की घटना हु

Jan 14, 2026 - 22:18
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Hathras : दुकान विवाद में झूठी प्राथमिकी का आरोप, न्यायालय ने प्रारंभिक जांच के आदेश दिए
Hathras : दुकान विवाद में झूठी प्राथमिकी का आरोप, न्यायालय ने प्रारंभिक जांच के आदेश दिए

हाथरस। साकेत कॉलोनी निवासी दिलीप अग्रवाल ने न्यायालय में आवेदन देकर आरोप लगाया कि पारिवारिक दुकान के विवाद में उनके और उनके पुत्र के खिलाफ झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्रकरण के अनुसार दिलीप अग्रवाल और उनके बड़े भाई संयुक्त रूप से एक दुकान चलाते थे। बड़े भाई की अचानक मौत के बाद दुकान बंद हो गई। दुकान की एक चाबी दिलीप अग्रवाल के पास थी और दूसरी बड़ी भाभी राधिका अग्रवाल के पास। इसके बाद दुकान को लेकर विवाद शुरू हुआ।

आवेदन में कहा गया कि कुछ लोगों के साथ मिलकर देवर और पुत्र को थाने बुलवाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई कराई गई। साथ ही दिनदहाड़े दुकान का ताला तोड़ने की घटना हुई, जिसकी सूचना 112 पर दी गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके बाद दिलीप अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तर प्रदेश पुलिस को मामले की जानकारी दी। आरोप है कि इसके बाद उनके और पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। विवाद के दौरान उन पर जानलेवा हमले की कोशिश भी हुई, जिसमें वे बाल-बाल बच गए।

संबंधित पक्षों की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। न्यायालय ने प्रारंभिक तथ्यों को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक से मामले की जांच कराने के आदेश दिए। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक हाथरस को सूचना और जरूरी कार्रवाई के लिए भेजने के निर्देश दिए। दिलीप अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता विमल कुमार सारस्वत ने पैरवी की। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी 2026 को तय की गई है।

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