सांसद जियाउर्रहमान बर्क को अवैध मकान मामले में बड़ा झटका।
Sambhal: सांसद जियाउर्रहमान बर्क को अवैध निर्माण मामले में एसडीएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सांसद पर एक लाख पैंतीस हजार रुपये....
उवैस दानिश, सम्भल
Sambhal: सांसद जियाउर्रहमान बर्क को अवैध निर्माण मामले में एसडीएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सांसद पर एक लाख पैंतीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और अवैध निर्माण को एक महीने के भीतर हटाने का आदेश दिया है। यह फैसला बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कार्य कराने के मामले में सुनाया गया।
जानकारी के अनुसार, सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने अपने आवास का निर्माण कार्य कराया था। आरोप है कि यह निर्माण नगर निकाय से स्वीकृत नक्शा लिए बिना किया गया। मामले की शिकायत संबंधित विभाग तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने जांच कर रिपोर्ट एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत की। सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से कहा गया कि सांसद ने भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन किया है और बिना अनुमति निर्माण कार्य कराना अवैध है। एसडीएम कोर्ट ने सभी तथ्यों और सबूतों पर गौर करने के बाद सांसद को दोषी मानते हुए 1,35,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया। साथ ही कुछ अवैध निर्माण को खुद से हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तय समय सीमा में अवैध निर्माण न हटाए जाने की स्थिति में प्रशासन स्वयं कार्रवाई करेगा और इसकी लागत भी सांसद से वसूल की जाएगी। इसके अलावा, नगर निकाय को आदेश दिया गया है कि भविष्य में ऐसे मामलों पर सतर्कता बरते और बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माण कार्यों पर तुरंत रोक लगाए। यह मामला सम्भल जिले में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि सांसद जियाउर्रहमान बर्क जिले के एक प्रभावशाली राजनीतिक चेहरे माने जाते हैं। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल देखी जा रही है। विपक्षी दल इस मुद्दे को सरकार और प्रशासन की सख्ती के उदाहरण के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि समर्थक इसे राजनीतिक प्रेरित कार्रवाई बता रहे हैं।
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