Hardoi: महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न के संबंध में शी-बाक्स पोर्टल संचालित- डीएम
जिलाधिकारी अनुनय झा ने अवगत कराया है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम
- समस्त शासकीय एवं निजी कंपनियों, फर्मो, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नामित नोडल अधिकारियों का पोर्टल पर पंजीकरण कराया जायेगा - अनुनय झा
Hardoi: जिलाधिकारी अनुनय झा ने अवगत कराया है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा शी-बाक्स पोर्टल संचालित किया गया है जो उकत अधिनियम से सम्बन्धित सूचनाओं एवं प्राप्त शिकायतों की मॉनीटरिंग की दृष्टि से केन्द्रीय भण्डार के रूप में कार्य करेगा।
डीएम ने बताया कि शी-बाक्स पोर्टल इस प्रकार बनाया गया है कि ऐसे कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक हो कार्यालायों/विभागों में गठित आंतरिक समितियों के कार्य विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जायेगा तो उस विभाग/कार्यालय के कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न सम्बन्धित कोई भी शिकायत पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराया जाना सम्भवन नहीं होगा। उन्होने कहा है कि जनपद में डिस्ट्रिक नोडल ऑफिसर (जिला प्रोबेशन अधिकारी) द्वारा जनपद, ब्लाक व तहसील स्तर पर अवस्थित समस्त शासकीय एवं निजी कंपनियों, फर्मो, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नामित नोडल अधिकारियों का पोर्टल पर पंजीकरण कराया जायेगा।
जिलाधिकारी ने समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा है कि जहां कार्मिकों की सख्या 10 या 10 से अधिक है, वह अपने कार्यालय से सम्बन्धित विवरण निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं ई0मेल आईडी- dpohardoi@gmail.in पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे शी- बाक्स पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुए आईडी बनवायी जा सके। उन्होने कहा है कि पंजीकरण के प्श्चात संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा उनकी मेल ई-मेल आईडी पर प्राप्त स्वत/जनेरेटेड आईडी व पासवार्ड द्वारा dpohardoi@gmail.in पोर्टल पर लॉगिन करते हुए आन्तरिक परिवाद के सदस्यों का विवरण अपोड किया जायेगा।
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