यूपी रेरा का निर्देश, 470 आवंटियों को बैंक खाते का शपथ-पत्र देने की अपील
यूपी रेरा ने 470 शिकायतकर्ताओं को प्रमोटरों से वसूल धनराशि का रिफंड प्राप्त करने के लिए अद्यतन बैंक खाते का नोटरीकृत शपथ-पत्र जमा करने को कहा है।
उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने 470 शिकायतकर्ताओं से अपने सक्रिय और अद्यतन बैंक खाते का विवरण तुरंत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। संस्था ने स्पष्ट किया है कि प्रमोटरों से वसूली गई राशि को आवंटियों के खातों में भेजने की प्रक्रिया बैंक विवरण न मिलने के कारण रुकी हुई है।
प्राधिकरण के अनुसार, इन 470 मामलों में शिकायतकर्ताओं ने अब तक शपथ-पत्र के माध्यम से अपने चालू बैंक खाते का ब्योरा जमा नहीं किया है। इस कारण प्रमोटरों से प्राप्त धनराशि का हस्तांतरण अटका हुआ है। संस्था द्वारा पूर्व में भी पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से संबंधित पक्षों को कई बार स्मरण पत्र भेजे जा चुके हैं।
वसूली गई राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए आवंटियों को 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ-पत्र जमा करना होगा। यह दस्तावेज स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है या स्वयं उपस्थित होकर संबंधित कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। प्राधिकरण ने ताकीद की है कि शपथ-पत्र में दिया गया विवरण पूरी तरह सटीक होना चाहिए ताकि भुगतान प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
कार्यालय के संबंध में जारी निर्देशों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से जुड़े जिलों के शिकायतकर्ताओं को अपना शपथ-पत्र गौतमबुद्ध नगर स्थित ग्रेटर नोएडा के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा। वहीं एनसीआर के बाहर के अन्य सभी जनपदों के आवंटियों को अपना नोटरीकृत दस्तावेज लखनऊ स्थित मुख्यालय में भेजना अनिवार्य है।
यूपी रेरा ने सभी संबंधित आवंटियों से प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया है ताकि प्रमोटरों से वसूल की गई धनराशि को समयबद्ध तरीके से उनके खातों में भेजा जा सके और पात्र लोगों को उनका रिफंड मिल सके।
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