Bajpur : खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, किसानों को समय पर मिलेगी खाद
नए आदेशों के अनुसार अब कोई भी विक्रेता एक किसान को एक बार में 5 बैग यूरिया और 2 बैग डीएपी से ज्यादा नहीं देगा। यह सीमा किसान की खतौनी में दर्ज जमीन के आधार पर तय होगी। अगर किसी किसान
ब्यूरो चीफ : आमिर हुसैन
उत्तराखंड के किसान आयोग उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नामधारी ने खाद की कालाबाजारी करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। बाजपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में यूरिया और डीएपी खाद का वितरण पूरी निगरानी में किया जाएगा ताकि किसानों को समय पर खाद मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा के बाद कृषि निदेशालय ने खाद वितरण के नए नियम जारी कर दिए हैं।
नए आदेशों के अनुसार अब कोई भी विक्रेता एक किसान को एक बार में 5 बैग यूरिया और 2 बैग डीएपी से ज्यादा नहीं देगा। यह सीमा किसान की खतौनी में दर्ज जमीन के आधार पर तय होगी। अगर किसी किसान को इससे ज्यादा खाद की जरूरत है, तो उसे मुख्य कृषि अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी। विभागीय आंकड़ों के अनुसार हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंहनगर में खाद वितरण की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन डीएपी की मांग पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है।
धान की बुवाई और नर्सरी का समय देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद उपलब्ध
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