Sitapur : त्योहारों और परीक्षाओं के लिए प्रशासन सख्त, धारा 163 लागू, जुलूस-हथियार-डीजे पर रोक

आदेश के अनुसार सार्वजनिक जगहों पर पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। उत्तेजक भाषण, पर्चे, पोस्टर या सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलाने पर सख्त मनाही है। सार्वजनि

By INA News Desk
Feb 28, 2026 - 21:20
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Sitapur : त्योहारों और परीक्षाओं के लिए प्रशासन सख्त, धारा 163 लागू, जुलूस-हथियार-डीजे पर रोक
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सीतापुर। होली, ईद, रामनवमी जैसे प्रमुख त्योहारों और बोर्ड व भर्ती परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। किसी भी तरह की अव्यवस्था या शांति भंग की आशंका को रोकने के लिए जनहित में व्यापक प्रतिबंध लगाए गए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिले में विशेष पाबंदियां लागू की गई हैं। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और 20 अप्रैल तक जारी रहेंगे।

आदेश के अनुसार सार्वजनिक जगहों पर पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। उत्तेजक भाषण, पर्चे, पोस्टर या सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलाने पर सख्त मनाही है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। जुलूस, सभा, रैली या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं हो सकेगा और कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना मना रहेगा। परीक्षा के दिनों में केंद्र और कोषागार की 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट, साइबर कैफे और पान-गुटखा की दुकानें बंद रहेंगी। बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र या डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा। जिले में आग्नेयास्त्र, लाइसेंसी हथियार या धारदार हथियार लेकर चलना निषिद्ध रहेगा, हालांकि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों और धार्मिक अपवाद लागू होंगे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

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