Hardoi : बिना किसान पहचान पत्र/फार्मर आईडी के नहीं होगी गेहूं खरीद, विभाग ने जारी किया निर्देश।
जिले में गेहूं खरीद को लेकर खाद्य एवं रसद विभाग तथा कृषि विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। जारी प्रेस विज्ञप्ति
हरदोई। जिले में गेहूं खरीद को लेकर खाद्य एवं रसद विभाग तथा कृषि विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर होने वाली गेहूं खरीद में केवल उन्हीं किसानों से उपज खरीदी जाएगी, जिनके पास किसान पहचान पत्र या फार्मर आईडी उपलब्ध होगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-उपार्जन मॉड्यूल में फार्मर आईडी को अनिवार्य किया जा रहा है। जब तक गेहूं खरीद के सॉफ्टवेयर में यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो जाती, तब तक अस्थायी तौर पर गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी केवल उन्हीं किसानों से खरीद करेंगे, जो खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जिनके पास किसान पहचान पत्र या फार्मर आईडी मौजूद है।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि केंद्र प्रभारी किसानों के पंजीकरण प्रपत्र में दर्ज विवरण का मिलान किसान पहचान पत्र/फार्मर आईडी से करेंगे और संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति सुरक्षित रखी जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला सूचना अधिकारी से अपील की गई है कि इस सूचना का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, जिससे किसानों को समय रहते जानकारी मिल सके।
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