Hardoi: एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू, मेला-प्रदर्शनियों में प्रतिभाग पर मिलेगी वित्तीय सहायता
उपायुक्त उद्योग हर्ष प्रताप सिंह ने बताया है, कि उ० प्र० सरकार द्वारा 05 जून 2026 से एक जनपद एक व्यंजन योजना ओडीओसी
Hardoi: उपायुक्त उद्योग हर्ष प्रताप सिंह ने बताया है, कि उ० प्र० सरकार द्वारा 05 जून 2026 से एक जनपद एक व्यंजन योजना ओडीओसी का प्रारम्भ किया गया हैं। ओडीओसी योजना के अन्तर्गत जनपद हरदोई में लड्डू, लौझड़ व आलू पूरी को चिन्हित किया गया है, इसका उद्देश्य जनपद स्तर पर प्रयुक्त/उपयोग किये जाने वाले प्रमुख व्यंजनों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना हैं। ओडीओसी योजना के अन्तर्गत जनपद के ऐसे व्यक्ति एवं इकाई जो लड्डू, लौझड़ तथा आलू पूरी से सम्बन्धित कार्य करते है, वे सभी लोग योजना का लाभ ले सकते हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक उ० प्र० का निवासी हो, आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है, आवेदक को किसी बैंक/वित्तीय संस्था का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए, आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा उ० प्र० सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभप्राप्त न किया गया हों, आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को विभागीय पोर्टल msme.up.gov.in पर ऑन-लाइन आवेदन करना होगा, तत्पश्चात स्कोर कार्ड के आधार पर उनका ऑनलाइन चयन कर आवेदन बैंकों को प्रषित कर दिया जायेगा। ओडीओसी योजना के तहत लाभार्थी को मार्जिन मनी धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। योजनान्तर्गत रू0 25.00 लाख तक की परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25 लाख, जो भी कम हो। रू0 25.00 लाख से अधिक एवं रू0 50.00 लाख तक की परियोजना लागत पर लागत का 20 प्रतिशत अथवा रू0 6.25 लाख, जो भी अधिक हो। रू0 50.00 लाख से अधिक एवं रू0 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अथवा 10 लाख जो भी अधिक हो। रू0 150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत, अधिकतम रू0 50.00 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
इसके अतिरिक्त ओडीओसी योजना के तहत खाद्य उत्पादों से जुड़े उत्पादको, हलवाई/कारीगरों, उद्यमियों आदि तथा निर्यातक इकाइयों को उनके उत्पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग एवं निर्यात योग्य बनाने हेतु सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी, स्थानीय, प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों जैसे फूड मेला, फूड हाट, व्यापार मेला एवं प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने पर होने वाले व्ययों पर अनुदान की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी, जिसमे प्रदेश में आयोजित स्थानीय/राज्यस्तरीय मेला/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने पर स्टॉल शुल्क का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 60,000/-, उत्पादन स्थल से मेला/प्रदर्शनी स्थल तक विक्रय हेतु माल की ढुलाई व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 25,000/-, प्रतिभाग हेतु दो व्यक्तियों के आने-जाने का वास्तविक किराया (रेल 3- ए० सी० अथवा ए० सी० बस), प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के मेला/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने पर स्टॉल शुल्क का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1,00,000/-, उत्पादन स्थल से मेला/प्रदर्शनी स्थल तक विक्रय हेतु माल की ढुलाई व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 25,000/-, प्रतिभाग हेतु दो व्यक्तियों के आने-जाने का वास्तविक किराया (रेल 3- ए० सी० अथवा ए० सी० बस)। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र हरदोई से किसी भी कार्यदिवस मे सम्पर्क कर सकते है।
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