Hardoi News: अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की रोकथाम हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा किया गया जागरूकता कार्यक्रम।
परियोजना समन्वयक अनूप तिवारी ने बताया कि बाल विवाह करना एक अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 अधिनियम .....
Hardoi News: महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 द्वारा अक्षय तृतीया पर होने वाले संभावित बाल विवाह की रोकथाम हेतु जनपद के केन सोसायटी नेहरु डिग्री कालेज, हरदोई सीएसएन कालेज में छात्र-छात्राओं को बाल विवाह की रोकथाम हेतु जागरूक किया गया, कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक अनूप तिवारी ने सभी छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि आने वाली 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर बाल विवाह होने की संभावना ज्यादा रहती है जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा सभी बाल हितधारकों व सम्बंधित विभागों को सख्त निर्देश प्राप्त हुआ कि बाल विवाह को रोके जाने हेतु ज्यादा से ज्यादा जागरूकता की जाए।
इसके साथ ही परियोजना समन्वयक अनूप तिवारी ने बताया कि बाल विवाह करना एक अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 अधिनियम बना है, जिसका उद्देश्य बाल विवाह को अवैध घोषित करना और बाल विवाह में शामिल लोगों को दण्डित करना है, विवाह की न्यूनतम आयु सीमा बालिका की 18 वर्ष व बालक की 21 वर्ष होनी चाहिए, बाल विवाह करने वाले या इसमें मदद करने वाले व्यक्ति को 02 साल तक का कठोर कारावास और 01 लाख रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकते है।
इसके साथ ही परियोजना समन्वयक ने सभी को जागरूक किया यदि कही बाल विवाह हो रहा है या होने की जानकारी मिलती है तो तुरंत इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर-1098 पर या पुलिस हेल्पलाइन-112 पर दे सकते है, जागरूकता कार्यक्रम में कालेज के प्रधानाचार्य कौशलेन्द्र कुमार सिंह, चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक अनूप तिवारी, सुपरवाइजर विभा शुक्ला व केस वर्कर वरुण कुमार आदि मौजूद रहे।
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