Lucknow : विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से ग्रामीण भारत बदलेगा: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य

गांवों की बेहतर योजना बनाने के लिए पीएम गति शक्ति और जीआईएस जैसे आईटी टूल्स का उपयोग होगा। जॉब कार्ड अब तीन साल के लिए बनाया जाएगा। यह अधिनियम भ्रष्टा

Jan 6, 2026 - 23:01
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Lucknow : विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से ग्रामीण भारत बदलेगा: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य
Lucknow : विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से ग्रामीण भारत बदलेगा: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल देगा। यह अधिनियम विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव का स्पष्ट रोडमैप तैयार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए इस अधिनियम से देश की लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होगा।

इस अधिनियम में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार की गारंटी पहले के 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। गांव की गलियां ग्रामीणों का हाईवे हैं, इन्हें हाईवे स्तर की बनाया जाएगा। विकास के पैमाने पर ग्राम पंचायतों को ए, बी और सी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे सभी गांवों को विकास के समान अवसर मिलेंगे।

गांवों की बेहतर योजना बनाने के लिए पीएम गति शक्ति और जीआईएस जैसे आईटी टूल्स का उपयोग होगा। जॉब कार्ड अब तीन साल के लिए बनाया जाएगा। यह अधिनियम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में बहुत प्रभावी साबित होगा और गांवों का आधारभूत ढांचा मजबूत बनेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम से गांव विकसित होंगे, श्रमिकों को काम के साथ सम्मान भी मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित होगा। पहले मजदूर और ग्रामीण पलायन कर जाते थे, अब गांव में स्थायी रूप से काम मिलेगा। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी कार्य कराए जाएंगे।इसमें एनजीओ काम नहीं करेंगे। मनरेगा के मौजूदा कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा। श्रमिकों के पारिश्रमिक का साप्ताहिक भुगतान होगा। पहले स्कूलों में केवल बाउंड्रीवाल बनवाए जा सकते थे, अब किचन शेड और लैबोरेटरी भी बनवाई जा सकेगी। बायोमेट्रिक, जीआईएस मोबाइल ऐप और फेस रीडिंग जैसी डिजिटल तकनीक का उपयोग होगा। यह विकसित भारत बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है।

केशव प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर नगर में प्रेस प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। यह अधिनियम मनरेगा का उन्नत रूप है, जो ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। संसाधनों पर डकैती डालने वालों के मंसूबे अब पूरे नहीं होंगे।

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