बलिया कोर्ट न्यूज: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को दस साल की कैद,पचास हजार लगाया जुर्माना।
Report-S.Asif Hussain zaidi.
बलिया विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या (8)प्रथमकांत को अदालत ने लगभग छः साल पुराने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा पचास हजार रुपए के जुर्माने से दंडित भी की है।
उल्लेखनीय हैं कि पकड़ी थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 62/18 में पकड़ी थाना क्षेत्र के बबुरानी गांव निवासी अभियुक्त बृजेश राजभर पुत्र मुन्ना राजभर को विभिन्न धाराओं में दोषी पाकर उक्त सजा से दंडित की है।
अभियोजन के अनुसार यह घटना पकड़ी थाना क्षेत्र में लगभग छः साल पूर्व एक गांव में घटित हुआ था। अभियुक्त नाबालिग को बहला फुसलाकर कर उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया था।
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