Ballia : पूर्व कैबिनेट मंत्री नारद राय को न्यायालय ने लिया चार घंटे अंडर कस्टडी कोर्ट ,फिर रिहा का दिया आदेश
यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला चिकित्सालय में 2 नवंबर 1987 को समय करीब 11बजे दिन में घटित हुआ था जिला चिकित्सा विभाग के स्टोर कीपर रामेश्वर प्रसाद मिश्रा के तहरीर पर नार
जिला चिकित्सालय में घटित 38 साल पूर्व पुराने मामले में नारद राय के विरुद्ध हुआ था गिरफ्तारी वारंट
रिपोर्ट- सैय्यद आसिफ हुसैन जैदी/एडवोकेट टी,एन यादव
विधि संवाददाता बलिया : 38 साल पुराने सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने, हॉस्पिटल के स्टोर कीपर का शर्ट फाड़ने एवं गाली गलौज करने के मामले में पूर्व कबिना मंत्री नारद राय सिविल जज (सी डी) व स्पेशल कोर्ट एम पी एम एल गार्गी शर्मा के न्यायालय में आत्म समर्पण किए जहां न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए 20हजार के व्यक्तिगत बंध पत्र तथा अंडरटेकिंग दाखिल करने पर रिहा का आदेश दी है।
उल्लेखनीय हैं कि यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला चिकित्सालय में 2 नवंबर 1987 को समय करीब 11बजे दिन में घटित हुआ था जिला चिकित्सा विभाग के स्टोर कीपर रामेश्वर प्रसाद मिश्रा के तहरीर पर नारद राय के विरुद्ध भादवि की धारा 147,323,504,506 एवं 332 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें हाजिर होकर पूर्व मंत्री ने काफी दिनों पूर्व जमानत करा लिया था लेकिन इसी बीच गैर हाजिर होने के कारण न्यायालय ने उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दी थी जिसे निरस्त कराने हेतु न्यायालय में हाजिर हुए थे इस घटना के वादी मुकदमा का आरोप था कि वह हॉस्पिटल में ड्यूटी में था और नारद राय गए तथा बंद करने हेतु दबाव बनाने लगे। इसके बाद मेरा शर्ट फाड़ दिए। सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करते हुए मारपीट और गाली गलौज भी किए।
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