Ballia : सुसाइड केस के अभियुक्त पति पत्नी को पांच साल की सुनाई कठोर कैद एवं दस हजार रुपए लगाई जुर्माना
लगभग छः वर्षों पूर्व रेवती थाना क्षेत्र के गोपाल नगर गांव में ससुराल वाले विवाहिता को इस कदर प्रताड़ित किए थे कि विवाहिता इंदु देवी प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी इहलीला
रेवती थाना क्षेत्र के गोपाल नगर गांव में ससुराल वालों से क्षुब्ध होकर जहर खाकर अपनी इहलीला कर दी थी समाप्त
रिपोर्ट-सै0 आसिफ हुसैन जैदी/ एडवोकेट टी.एन यादव
बलिया : लगभग छः वर्षों पूर्व रेवती थाना क्षेत्र के गोपाल नगर गांव में ससुराल वाले विवाहिता को इस कदर प्रताड़ित किए थे कि विवाहिता इंदु देवी प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली थी उसी मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (ई सी एक्ट) रामकृपाल की न्यायालय ने अभियोजन पक्ष से विनोद कुमार भारद्वाज एवं बचाव से की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपी सास सुनेसा देवी उर्फ राजकुमारी व ससुर धर्मेंद्र को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है और दस-दस हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया।
अदालती सूत्रों के मुताबिक यह घटना रेवती थाना अंतर्गत गोपाल नगर गांव में 19जून 2019 को घटित हुआ था दोकटी थाना क्षेत्र के जई छपरा निवासी भुलन राम की बेटी की शादी घटना के 14 साल पूर्व गोपाल नगर निवासी धर्मेंद्र पुत्र लल्लन राम के साथ संपन्न हुई थी विदाई के कुछ ही दिनों के उपरांत ससुराल वाले और अधिक दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। इसके बाद प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर 19जून 2019को विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली इस मामले में वादी भुलन के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और परीक्षण के उपरांत न्यायालय ने फैसला सुनाई है।
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