Hardoi News: साक्ष्य या बयान 14 नवम्बर तक दर्ज करायें:-उप जिला मजिस्ट्रेट
दुर्घटना की मोटर कराधान अधिनियम के अन्तर्गत मजिस्ट्रीयल जांच कराकर विस्तृत जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु ...
हरदोई। उप जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) सण्डीला ने सूचित किया है कि वाहन संख्या-यू०पी०-32 एमएन-9852 से घटित दुर्घटना स्थान रैंसो निकट जिला हरदोई जिसमें कृष्ण पुत्र रूपलाल निवासी मो० ठाकुरगंज पतसेनी थाना कछौना जिला हरदोई, छोटेलाल पुत्र सिरदार निवासी ग्राम सुभाषनगर चांदबेहटा थाना कोतवाली शहर, हरदोई व रामलखन पुत्र सन्तू निवासी मढ़िया थाना बघौली हरदोई मृतक हो गये थे।
उक्त घटित दुर्घटना की मोटर कराधान अधिनियम के अन्तर्गत मजिस्ट्रीयल जांच कराकर विस्तृत जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को नामित किया गया है। अतः उपुर्यक्त उल्लिखित दुर्घटना के सम्बन्ध में यदि कोई भी व्यक्ति साक्ष्य/बयान अथवा अन्य कोई तथ्य प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह 14 नवम्बर 2024 तक किसी भी कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर दर्ज/प्रस्तुत कर सकता है।
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