Delhi News: दिल्ली सरकार ने लाउडस्पीकर को लेकर लिया बड़ा फैसला, बिना अनुमति लगाया लाउडस्पीकर तो देना होगा जुर्माना।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाए जाने पर सरकार सख्ती से एक्शन लेती है। यूपी....
दिल्ली सरकार ने लाउडस्पीकर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले में कहा गया है कि अगर बिना अनुमति के किसी ने भी लाउडस्पीकर लगाए तो उसको जुर्माना देना होगा।
- बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाने पर होगी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाए जाने पर सरकार सख्ती से एक्शन लेती है। यूपी सरकार के नक्शे कदम पर दिल्ली सरकार चलने जा रही है। यहां दिल्ली सरकार ने बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाए जाने पर एक बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी धार्मिक स्थल या धार्मिक आयोजन में बिना अनुमति के कोई भी लाउडस्पीकर लगता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिए जाएगा और 1 लाख़ रूपये तक का जुर्माना देना होगा। किसी को अनुमति चाहिए होगी तो उसको दिल्ली पुलिस से अनुमति लेनी होगी और उसके बाद ही वह लाउडस्पीकर लगा सकते हैं।
- दिल्ली सरकार के लाउडस्पीकर से जुड़े नियम
दिल्ली सरकार के द्वारा लाउडस्पीकर को लेकर कुछ नियम भी बनाए गए हैं और इन नियम का सभी को पालन करने के आदेश दिए गए हैं सरकार के द्वारा बनाये गए नियम में बताया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवाज सामान्य से 10 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी के साथ निजी स्थान पर 5 डेसिबल से ज्यादा अधिक साउंड नहीं होना चाहिए।
आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 डीबी और रात के समय 45 डीबी अधिकतम ध्वनि सीमा तय की गई है। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक का समय दिन का समय माना गया है। वहीं, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का समय माना गया है।
अस्पताल, स्कूल और कोर्ट जैसी जगहों को शांत क्षेत्र माना जाता है। इनके आसपास दिन में अधिकतम ध्वनि सीमा 50 डीबी और रात में अधिकतम ध्वनि सीमा 40 डीबी रखी गई है। सरकार ने इस आदेश में कहा है कि सभी को नियमों का पालन करना होगा।
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