Hardoi News: जन्म मृत्यु पंजीकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने दिए व्यापक निर्देश, पढ़ें पूरी खबर। 

जिलाधिकारी (DM) ने कहा है कि आंगनवाड़ी, आशा, एएनएम, सफाई कर्मी, लेखपाल तथा पंचायत सहायक अपने क्षेत्र में होने वाले समस्त जन्म एवं मृत्यु...

Feb 17, 2025 - 12:34
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Hardoi News: जन्म मृत्यु पंजीकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने दिए व्यापक निर्देश, पढ़ें पूरी खबर। 

Hardoi News: वर्ष 2025 में शत प्रतिशत जन्म मृत्यु पंजीकरण (birth death registration) का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह (Mangala Prasad Singh) ने संबंधित अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। समस्त राज्य चिकित्सा संस्थान हुआ मेडिकल कॉलेज में संस्थान के रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु की घटना सीक्रेट करते हुए प्रत्येक दशा में परिजन को डिस्चार्ज से पूर्व जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। इसी प्रकार प्रत्येक स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा अपने अधिकारी का क्षेत्र में अवस्थित निजी चिकित्सालयों को इनफार्मेँट आईडी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हुए तत्काल पंजीकरण किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा है कि आंगनवाड़ी, आशा, एएनएम, सफाई कर्मी, लेखपाल तथा पंचायत सहायक अपने क्षेत्र में होने वाले समस्त जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं को स्थानीय रजिस्टर में पंजीकृत कराते हुए अपनी विभागीय पंजिका/पोर्टल सुनिश्चित करें तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत समस्त शिशुओं का शत प्रतिशत जन्म पंजीकरण करते हुए उनकी जन्म पंजीकरण संख्या भी संबंधित पोर्टल पर अंकित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

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उन्होने कहा कि जनपद के समस्त शिक्षा संस्थानों में अध्यनरत समस्त विद्यार्थियों का जन्म पंजीकरण सुनिश्चित करवाने की कार्यवाही प्रधानाचार्य के द्वारा सत्र के आरंभ में आवश्यक रूप से की जाए एवं प्रत्येक विद्यार्थी की जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड संख्या संबंधित पोर्टल या पंजिका पर अंकित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। जन्म मृत्यु पंजीकरण करने वाले मुख्य विभागों द्वारा अपने पुराने अभिलेखों को चरणबद्ध रूप से वर्ष 2025 तक डिजिटाइज किया जाए एवं हित लाभ की योजनाओं में समस्त विभागों द्वारा यथासंभव जन्म मृत्यु पंजीकरण के डाटा बेस से एपीआई के माध्यम से त्वरित सत्यापन किया जाए।

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