बिहार में विदाई समारोह में माफिया से उपहार लेने का मामला- पूर्व थानाध्यक्ष विनोद कुमार दोषी पाए गए, कारण बताओ नोटिस जारी

विदाई समारोह बिना सरकारी अनुमति के आयोजित किया गया और उसमें शामिल होना भी नियमों के खिलाफ पाया गया। जांच में यह भी पाया गया कि समारोह में आपराधिक पृष्ठ

Dec 21, 2025 - 11:35
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बिहार में विदाई समारोह में माफिया से उपहार लेने का मामला- पूर्व थानाध्यक्ष विनोद कुमार दोषी पाए गए, कारण बताओ नोटिस जारी
बिहार में विदाई समारोह में माफिया से उपहार लेने का मामला- पूर्व थानाध्यक्ष विनोद कुमार दोषी पाए गए, कारण बताओ नोटिस जारी

बिहार की राजधानी पटना में बिक्रम थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष विनोद कुमार को विदाई समारोह में शराब माफिया, बालू माफिया और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों से उपहार स्वीकार करने के आरोप में आंतरिक जांच में दोषी पाया गया है। जांच में पाया गया कि विनोद कुमार ने विदाई समारोह के दौरान ऐसे व्यक्तियों से उपहार लिए जिनकी संपत्तियां जब्ती की कार्यवाही के दायरे में थीं और जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे थे। यह मामला तब सामने आया जब एक पोस्ट के आधार पर शहर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) भानु प्रताप सिंह ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच का आदेश दिया। जांच 24 घंटे के अंदर पूरी हुई और प्रारंभिक रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि विनोद कुमार ने बिहार सरकार सेवक आचरण नियमावली 1976 के नियम 14 का उल्लंघन किया जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा उपहार स्वीकार करने की शर्तें निर्धारित हैं। इसके अलावा उन्होंने नियम 15 का भी उल्लंघन किया जिसमें थानाध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर तैनात अधिकारी के लिए विदाई समारोह आयोजित करने और उसमें शामिल होने के लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य है।

विदाई समारोह बिना सरकारी अनुमति के आयोजित किया गया और उसमें शामिल होना भी नियमों के खिलाफ पाया गया। जांच में यह भी पाया गया कि समारोह में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति मौजूद थे जो पुलिस प्रशासन के लिए गंभीर मामला है। इस तरह की गतिविधियां सामुदायिक पुलिसिंग के सिद्धांतों के खिलाफ हैं और जनता में पुलिस बल के प्रति विश्वास को कम करती हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर शहर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) भानु प्रताप सिंह ने विनोद कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई न की जाए। विदाई समारोह में प्राप्त उपहारों का अलग से मूल्यांकन कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि उपहार स्वीकार करने के लिए अनिवार्य अनुमति नहीं ली गई थी। यह मामला पटना जिले के बिक्रम थाना क्षेत्र से जुड़ा है जहां विनोद कुमार तत्कालीन थानाध्यक्ष थे।

विदाई समारोह में शराब और बालू माफिया से जुड़े व्यक्तियों की मौजूदगी और उनसे उपहार लेना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित जांच पूरी की। कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद आगे की कार्रवाई रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। बिहार सरकार सेवक आचरण नियमावली के अनुसार ऐसे उल्लंघनों पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। विदाई समारोह आयोजित करने और उपहार स्वीकार करने की प्रक्रिया में सरकारी अनुमति जरूरी होती है जिसकी अनदेखी की गई। जांच में पाया गया कि समारोह में शामिल व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों से जुड़े थे। यह घटना पुलिस की छवि पर प्रभाव डालती है। शहर पुलिस अधीक्षक ने जांच पूरी होने के बाद नोटिस जारी किया। विनोद कुमार को स्पष्टीकरण देने का मौका दिया गया है। उपहारों का मूल्यांकन अलग से होगा।

नियम 14 और 15 के उल्लंघन स्पष्ट पाए गए। विदाई समारोह बिना इजाजत आयोजित करना और शामिल होना दोषी ठहराया गया। जांच प्रारंभिक रिपोर्ट में सभी आरोप सत्यापित हुए। पटना पुलिस ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। कारण बताओ नोटिस में सभी बिंदु शामिल हैं। विदाई समारोह में माफिया से जुड़े लोगों की मौजूदगी गंभीर है। उपहार स्वीकार करना नियमों के खिलाफ है। जांच 24 घंटे में पूरी हुई। शहर पुलिस अधीक्षक ने स्वतः संज्ञान लिया। पोस्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू हुई। विनोद कुमार पूर्व थानाध्यक्ष हैं। बिक्रम थाना पटना जिले में है। यह मामला हालिया है। आगे की कार्रवाई नोटिस के जवाब पर होगी। पुलिस प्रशासन ने जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए कदम उठाया। नियमावली के उल्लंघन पर स्पष्टीकरण मांगा गया। विदाई समारोह में प्राप्त उपहारों की जांच होगी। मूल्यांकन अलग से कराया जाएगा।

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों से उपहार लेना दोषी पाया गया। सामुदायिक पुलिसिंग के सिद्धांतों का उल्लंघन है। जनता में पुलिस की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इन निष्कर्षों पर नोटिस जारी हुआ। विनोद कुमार को जवाब देने का समय दिया गया है। जांच रिपोर्ट विस्तृत है। नियम 14 उपहार स्वीकार करने से संबंधित है। नियम 15 विदाई समारोह की अनुमति से जुड़ा है। दोनों नियमों का उल्लंघन साबित हुआ। विदाई समारोह बिना अनुमति नियम विरुद्ध है। उपहार लेना बिना अनुमति गलत है। माफिया से जुड़े लोगों से उपहार गंभीर मामला है। जांच में सभी तथ्य सत्यापित हुए। कारण बताओ नोटिस में कार्रवाई की चेतावनी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। यह घटना पटना में हुई। बिक्रम थाना क्षेत्र की है। पूर्व थानाध्यक्ष पर आरोप सही पाए गए। स्पष्टीकरण मांगा गया है। उपहारों का मूल्यांकन होगा। जांच पूरी हो चुकी है। आगे विभागीय कार्रवाई संभव है। नियमावली का पालन अनिवार्य है। उल्लंघन पर नोटिस जारी हुआ। विदाई समारोह में शामिल होना भी दोषी ठहराया गया। आपराधिक व्यक्तियों की मौजूदगी जांच में सामने आई। यह मामला पुलिस आचरण से जुड़ा है। कारण बताओ नोटिस जारी होने से कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। विनोद कुमार को जवाब देना होगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे।

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