Hardoi News: 20 जून से 10 जुलाई के मध्य किया जायेगा नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण।
जिला पूर्ती अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2025 के सापेक्ष आवंटित...
Hardoi News: जिला पूर्ती अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न, का निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अप्रैल, मई, जून, 2025 के सापेक्ष चीनी का वितरण माह जून, 2025 में 20 जून से 10 जुलाई 2025 के मध्य किया जायेगा। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधाराकों के मध्य प्रति कार्ड 14 कि०ग्रा० गेहूँ व 21 कि०ग्रा० फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 कि०ग्रा० खाद्यान्न) का वितरण कराया जायेगा।
अन्त्योदय राशनकार्डधारकों को त्रैमास अप्रैल, मई, जून, 2025 के सापेक्ष 03 कि०ग्रा० चीनी प्रति कार्ड रु0-18/- प्रति कि०ग्रा० की दर से वितरण कराया जाएगा। खाद्यान्न के वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुबिधा उपलब्ध रहेगी, योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 10 जुलाई 2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
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उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि किसी भी लाभार्थी को अतिरिक्त वस्तुए (तेल, हल्दी, मिर्चा, नमक आदि) क्रय किये जाने हेतु विवश न किया जाये। समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व पूर्ति निरीक्षक भ्रमणशील रहकर यह सुनिश्चित करेंगे। समस्त उचित दर विक्रेता अपनी-अपनी उचित दर दुकान पर इस आशय की सूचना भी चस्पा करेंगे।
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