Hardoi : धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त को पांच साल की सजा

पीड़िता की शिकायत के आधार पर कोतवाली शहर थाने में मुकदमा संख्या 203/85, धारा 420/468/471 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी हो

Jul 30, 2025 - 22:06
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Hardoi : धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त को पांच साल की सजा
धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त को पांच साल की सजा

हरदोई : जिले के कोतवाली शहर थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में कोतवाली शहर पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने अभियुक्त रामसेवक को पांच साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

पीड़िता की शिकायत के आधार पर कोतवाली शहर थाने में मुकदमा संख्या 203/85, धारा 420/468/471 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोतवाली शहर पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में न्यायालय में मजबूत और प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप 30 जुलाई 2025 को ACJM-III, हरदोई की अदालत ने अभियुक्त रामसेवक (पिता ठुन्नी, निवासी ग्राम आशा, थाना कोतवाली देहात, हरदोई) को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी।

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