Lucknow : जीएसटी सुधारों पर मंत्री एके शर्मा ने दी जानकारी, मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत
मंत्री शर्मा ने बताया कि सुलभ दरों से हर परिवार की खुशी बढ़ेगी और रोजमर्रा की जरूरतों पर रोजाना बचत होगी। उन्होंने कहा कि 3 सितंबर 2025 को 56वीं जीएसटी काउंसिल
लखनऊ : नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मऊ जिले के भ्रमण के दौरान मंगलम गेस्ट हाउस में नेक्स्ट-जेन जीएसटी सुधारों पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने इन सुधारों के जनहितकारी आयामों पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो उनके जीवन को आसान बनाएंगे और उन्हें अधिक सशक्त करेंगे। नेक्स्ट-जेन जीएसटी सुधार एक मील का पत्थर साबित होंगे।
मंत्री शर्मा ने बताया कि सुलभ दरों से हर परिवार की खुशी बढ़ेगी और रोजमर्रा की जरूरतों पर रोजाना बचत होगी। उन्होंने कहा कि 3 सितंबर 2025 को 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद अब तक के सबसे बड़े बदलाव हैं। इन सुधारों के तहत 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सरल दो-दर संरचना लागू की गई है, जबकि विलासिता और लग्जरी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की दर रखी गई है। इससे पारदर्शिता, न्यायपूर्ण व्यवस्था और कर चुकाने में आसानी सुनिश्चित होगी। ये सुधार नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। यह केवल आर्थिक कदम नहीं, बल्कि देश के लिए दिवाली का तोहफा है। इससे करोड़ों परिवारों की बचत सीधे उनके हाथों में पहुंचेगी। जैसे दीपावली पर दीपक घरों को रोशन करते हैं, वैसे ही ये सुधार घरेलू खर्च कम करेंगे, किसानों को मजबूत बनाएंगे और कारोबार को गति देंगे, जिससे पूरे भारत में समृद्धि फैलेगी।
दो-दर संरचना की सरलता से पुरानी चार-स्तरीय व्यवस्था हट गई है। इससे भ्रम, कानूनी झंझट और कर भरने की परेशानियां कम होंगी। दूध, पनीर, शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल और बच्चों के सामान जैसे जरूरी घरेलू वस्तुओं पर अब सिर्फ 5 प्रतिशत या शून्य कर लगेगा, जिससे रोजमर्रा के खर्च घटेंगे। ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण पर कर घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे खेती की लागत कम होगी और ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। दवाइयों, ऑक्सीजन और जांच किट पर कर में बड़ी कटौती की गई है ताकि इलाज सभी के लिए सस्ता हो। गाड़ियों और बाइक पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, यानी 10 प्रतिशत की कमी, जिससे वाहन खरीदने वालों को राहत मिलेगी और त्योहारों पर मांग बढ़ेगी। कॉपियों, पेंसिल, नक्शों और अन्य छात्र सामग्री पर अब कोई कर नहीं लगेगा। विलासिता की वस्तुएं जैसे तंबाकू, पान मसाला और कैसिनो पर 40 प्रतिशत कर लगाया गया है। सरल पंजीकरण, तेज रिफंड (90 प्रतिशत स्वत: अनुमोदन) और जोखिम-आधारित अनुपालन से छोटे-मध्यम उद्यम, निर्यातक और श्रम-प्रधान क्षेत्र मजबूत होंगे। तंबाकू पर सेस तब तक जारी रहेगा जब तक मुआवजे के ऋण चुकते नहीं हैं, जिससे राजस्व प्रबंधन जिम्मेदारी से होगा।
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