हरदोई न्यूज़: जिला समाज कल्याण अधिकारी पर लगा 25 हजार का जुर्माना।
हरदोई: सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समय से सूचना न उपलब्ध करवाने के एक मामले में राज्य सूचना आयुक्त की पीठ ने जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में रोपित 25 हजार अर्थदंड को वसूल कर कोषागार में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसे भी पढ़ें:- हरदोई न्यूज़: 90 प्रतिशत अनुदान पर विद्युत चलित पंप को करवाएं सोलर पंप।
प्रकरण पर जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाकांत पटेल ने बताया मामला उनके कार्यकाल के पूर्व का है, प्रशांत शुक्ला ने कछौना स्थित समाज कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय के पीएन शुक्ला के संबंध में सूचना मांगी थी। बताया सूचनाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही सूचना आयोग की पीठ के समक्ष इस प्रकरण में पुन: अपील की जाएगी।
What's Your Reaction?