Ballia: अदालत ने आरोपी को 25 साल कारावास सहित 26,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई
Ballia News INA.
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप में चिन्हित पाक्सो एक्ट के मामले में अदालत नें मुलजिम करार देते हुए आरोपी 01 अभियुक्त को 25 साल की कै़दे बा मशक्कत के साथ 26,000/- (छब्बीस हजार) रू0 का जुर्मानें कि सज़ा सुनाई।
तारीख़ 12.09.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना भीमपुरा पर पंजीकृत मुकदमा व अपराध संख्या- 55/2021 धारा 376, 506 भादवि0 व धारा 5 J(II)/6 पाक्सो अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त गौतम पुत्र जवाहर निवासी धरमपुर थाना भीमपुरा जनपद बलिया को न्यायालय विशेष न्यायाधीश अष्टम/पाक्सो एक्ट कक्ष सं0-08 जनपद बलिया द्वारा धारा -6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये के जुर्माने के साथ सजा़ सुनाई ।
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जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्त को 02 साल कि और कै़दे बा मशक्कत भुगतना पड़ेगा। धारा -506 भा0द0वि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा । वादी द्वारा थाना भीमपुरा में लिखित प्रार्थना पत्र देकर दिनांक 23.04.2021 को शिकायत किया गया कि मेरी नाबालिक पुत्री के साथ गौतम पुत्र जवाहर द्वारा बहला-फुसलाकर उसके साथ पिछले 08 माह से लगातार दुष्कर्म कर रहा था और कि किसी को इस सम्बन्ध में न बताने के लिए डराता व धमकाता है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।
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