Hardoi News: 17 महीने बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुयी रिहाई। 

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) आज करीब....

Feb 25, 2025 - 15:10
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Hardoi News: 17 महीने बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुयी रिहाई। 

By INA News Hardoi
समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) आज करीब 17 महीने बाद हरदोई जेल से रिहा हो गए हैं। पिछले दिनों ही रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सपा विधायक अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam)को जमानत दी थी। जिसके बाद जल्द ही उनके जेल से बाहर आने की चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन मंगलवार को 11 बजे के करीब हरदोई जेल से रिहा हो गए। 17 महीने बाद हरदोई जिला जेल से अब्दुल्ला आजम की रिहाई हुई। रिहाई के समय जेल के बाहर सैकड़ों समर्थक और गाड़ियां मौजूद थीं। अब्दुल्ला आजम को लेने के लिए सपा के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। रिहाई के बाद समर्थकों को काबू करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ।  

रिहाई के बाद अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) ने मीडिया से बातचीत में कहा, “यह न्याय की जीत है। मुझे और मेरे परिवार को राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया गया था। लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता।” उन्होंने अपने समर्थकों का आभार जताया और आगे की रणनीति पर चर्चा करने की बात कही। बता दें, अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को एक पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 17 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। उन पर फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले सहित कई अन्य आरोप लगे थे, जिसके चलते उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई थी। हालांकि, इस मामले में अब उन्हें राहत मिली और जेल प्रशासन ने उन्हें रिहा कर दिया। पिछले दिनों हीरामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे और पूर्व सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को जमानत दी थी। 

रिहाई का परवाना पहुंचने के बाद मंगलवार दोपहर को कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उनकी रिहाई कर दी गई। अब्दुल्ला आजम को लेने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ हरदोई जेल के बाहर मौजूद रही। अब्दुल्ला रामपुर के स्वार विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं और जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे हैं। अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन उनके वकील सतनाम सिंह नट्टू ने हरदोई जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "जैसा कि पूरा देश जानता है, मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार को सताया गया और जेल में डाला गया। आज हम अब्दुल्ला भाई की रिहाई का रास्ता साफ करने के लिए भगवान, अल्लाह और वाहेगुरु का शुक्रिया अदा करते हैं। वह आखिरकार आज रिहा होकर घर लौटेंगे।" एमपी/एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट के जज शोभित बंसल ने हाल ही में 2020 में दर्ज शत्रु संपत्ति से जुड़े एक मामले में अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी थी। 

पिछले कुछ सालों में अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam) के खिलाफ मशीन चोरी से जुड़े एक मामले समेत 45 मामले दर्ज किए गए हैं और उन्हें सभी में जमानत मिल गई थी।जमानत सत्यापन से संबंधित प्रक्रियागत मुद्दों के कारण उनकी रिहाई में देरी हुई। सोमवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट से रिहाई का आदेश हरदोई जेल भेजा गया, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया।हरदोई में मौजूद सपा सांसद रुचि वीरा ने न्याय व्यवस्था में अपनी आस्था दोहराई। उन्होंने कहा, "हमें न्यायपालिका पर पहले भी भरोसा था और अब भी है। न्याय हुआ है और हम इसके लिए आभारी हैं। हालांकि, अदालत का आदेश छह दिन पहले आया था, लेकिन रिहाई के दस्तावेजों को संसाधित करने में समय लगा।  

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भाजपा नेताओं ने अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) की रिहाई पर सवाल उठाते हुए इसे “कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा” बताया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, “अगर अदालत ने उन्हें रिहा किया है तो यह उनकी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश न करे।”  अब्दुल्ला आजम की रिहाई पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, “सत्यमेव जयते! अब्दुल्ला आजम को झूठे आरोपों में फंसाया गया था, लेकिन अंततः सच की जीत हुई।”

अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam) फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में दोषी करार दिए जाने के बाद 7 साल की सजा काट रहे थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। हालांकि रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में जमानत न मिलने की वजह से उनकी रिहाई संभव नहीं हो पा रही थी।  लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें आज जेल से रिहा कर दिया गया।

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