Hardoi News: सामूहिक दुष्कर्म में तीन अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा।
नाबालिक के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए अपर जिला जज (एफसी महिला) यशपाल ने 10-10 साल ....
हरदोई। नाबालिक के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए अपर जिला जज (एफसी महिला) यशपाल ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को भी देने के आदेश अपर जिला जज ने दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक अमलेंद्र सत्यम तिवारी ने बताया कि कछौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 26 मई 2007 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इनसे बताया था कि इसकी पुत्री (15) 14 मई 2007 की शाम करीब आठ बजे शौच करने मकान के पीछे खेत में गयी थी। वही पर मनोज, रामजीवन, मुकेश पहले से ही शराब पीकर टहल रहे थे। पुत्री को आता देख मनोज कुमार ने पुत्री के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और पुत्री को लेकर लापता हो गए थे। शोर पर वह मौके पर भी पहुंचा था लेकिन आरोपी फायर करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए पुत्री को अगवा करके अपने साथ ले गए थे।
पीड़िता ने अपने बयानों में बताया था कि तीनों अभियुक्त उसे कार में जबरदस्ती बिठाकर लखनऊ ले गए थे। वहां 10 दिन तक एक होटल में रखा था और इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। विशेष लोक अभियोजक कहा कि अभियुक्तों ने मिकलर दुष्कर्म किया है अधिक से अधिक सजा दिए जाने का तर्क दिया। दोनों पक्षों की तर्को को सुनने व पत्रावली पर मौजूदसबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई है।
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