Deoband News: अदालत से दुष्कर्मी को आठ साल बाद मिली 12 साल की सजा, दो दोषमुक्त।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-प्रथम की अदालत ने आठ साल पुराने दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को 12 वर्ष....
देवबंद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-प्रथम की अदालत ने आठ साल पुराने दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को 12 वर्ष का कठोर कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि दो अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया है।
कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 8 अगस्त 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें उसने खडंजा अहमदपुर गांव निवासी गुलफाम, अहतेशाम, शाहआलम पर बहन को नशीला पदार्थ देकर व बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
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पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम की अदालत ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त गुलफाम को दोषी माना और उसे कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि अहतेशाम और शाहआलम को दोषमुक्त कर दिया है।
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